378 Main Article of Indian Constitution 01

378 Main Article of Indian Constitution 01

भारतीय संविधान के 378 मुख्य अनुच्छेद भाग 01

378 Main Article of Indian Constitution

भारतीय संविधान के 378 मुख्य अनुच्छेद के इस भाग में 100 अनुच्छेद की चर्चा की गई है।

भारतीय संविधान के प्रथम 100 मुख्य अनुच्छेद भाग 01
*अनुच्छेद 1* :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र

*अनुच्छेद 2* :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

*अनुच्छेद 3* :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन

*अनुच्छेद 4* :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

*अच्नुछेद 5* :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

*अनुच्छेद 6* :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

*अनुच्छेद 7* :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता

*अनुच्छेद 8* :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता

*अनुच्छेद 9* :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना

*अनुच्छेद 10* :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

*अनुच्छेद 11* :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

*अनुच्छेद 12* :- राज्य की परिभाषा

*अनुच्छेद 13* :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां


*अनुच्छेद 14* :- विधि के समक्ष समानता

*अनुच्छेद 15* :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध

*अनुच्छेद 16* :- लोक नियोजन में अवसर की समानता

*अनुच्छेद 17* :- अस्पृश्यता का अंत

*अनुच्छेद 18* :- उपाधीयों का अंत

*अनुच्छेद 19* :- वाक् की स्वतंत्रता

*अनुच्छेद 20* :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

*अनुच्छेद 21* :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

*अनुच्छेद 21 क* :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार

*अनुच्छेद 22* :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण

*अनुच्छेद 23* :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम

*अनुच्छेद 24* :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत

*अनुच्छेद 25* :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता

*अनुच्छेद 26* :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

*अनुच्छेद 29* :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

*अनुच्छेद 30* :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

*अनुच्छेद 32* :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

*अनुच्छेद 36* :- परिभाषा

*अनुच्छेद 40* :- ग्राम पंचायतों का संगठन

*अनुच्छेद 48* :- कृषि और पशुपालन संगठन

*अनुच्छेद 48क* :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा


*अनुच्छेद 49:-* राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

*अनुछेद. 50* :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण

*अनुच्छेद 51* :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

*अनुच्छेद 51क* :- मूल कर्तव्य

*अनुच्छेद 52* :- भारत का राष्ट्रपति

*अनुच्छेद 53* :- संघ की कार्यपालिका शक्ति

*अनुच्छेद 54* :- राष्ट्रपति का निर्वाचन

*अनुच्छेद 55* :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती

*अनुच्छेद 56* :- राष्ट्रपति की पदावधि

*अनुच्छेद 57* :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

*अनुच्छेद 58* :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए

*अनुच्छेद 59* :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

*अनुच्छेद 60* :- राष्ट्रपति की शपथ

*अनुच्छेद 61* :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

*अनुच्छेद 62* :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां

*अनुच्छेद 63* :- भारत का उपराष्ट्रपति

*अनुच्छेद 64* :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

*अनुच्छेद 65* :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य

*अनुच्छेद 66* :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

*अनुच्छेद 67* :- उपराष्ट्रपति की पदावधि

*अनुच्छेद 68* :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन

*अनुच्छेद69* :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ

*अनुच्छेद 70* :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

*अनुच्छेद 71*. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय

*अनुच्छेद 72* :-क्षमादान की शक्ति


*अनुच्छेद 73* :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

*अनुच्छेद 74* :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

*अनुच्छेद 75* :- मंत्रियों के बारे में उपबंध

*अनुच्छेद 76* :- भारत का महान्यायवादी

*अनुच्छेद 77* :- भारत सरकार के कार्य का संचालन

*अनुच्छेद 78* :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य

*अनुच्छेद 79* :- संसद का गठन

*अनुच्छेद 80* :- राज्य सभा की सरंचना

*अनुच्छेद 81* :- लोकसभा की संरचना

*अनुच्छेद 83* :- संसद के सदनो की अवधि

*अनुच्छेद 84* :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता

*अनुच्छेद 85* :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन

*अनुच्छेद 87* :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण

*अनुच्छेद 88* :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार

*अनुच्छेद 89* :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

*अनुच्छेद 90* :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना

*अनुच्छेद 91* :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति

*अनुच्छेद 92* :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का

संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना

*अनुच्छेद 93* :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

*अनुचित 94* :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना

*अनुच्छेद 95* :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां


*अनुच्छेद 96* :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना

*अनुच्छेद 97* :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

*अनुच्छेद 98* :- संसद का सविचालय

*अनुच्छेद 99* :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

*अनुच्छेद 100* – संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी

सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

378 Main Article of Indian Constitution In English 01

* Article 1 *: – Union name and state territory

* Article 2 *: – Admission or establishment of new states

* Article 3 *: – Formation of states and borders or names Change

* Article 4 *: – Modifications of the first scheduled and fourth schedule and the methods made under two and three

* Non-Discrimination 5 *: – Citizenship at the commencement of the Constitution

* Article 6 *: – Citizenship to persons coming to India

* Article 7 *: – Citizenship to those visiting Pakistan

* Article 8 *: – Citizenship of persons living outside India

* Article 9 *: – No citizenship of foreign nation’s citizenship

* Article 10 *: – Staying Citizenship Rights

* Article 11 *: – Regulation of law for citizenship by Parliament


* Article 12 *: – Definition of State

* Article 13 *: – Ways to inconsistent or minimize basic rights

* Article 14 *: – Equality before law

* Article 15 *: – Anti-religion sex discrimination

* Article 16 *: – Equality of opportunity in public planning

* Article 17 *: – End of untouchability

* Article 18 *: – End of titles

* Article 19 *: – Freedom of speech

* Article 20 *: – Protection with respect to the defects of crimes

* Article 21 *: – Spirit and Spiritual Freedom

* Article 21A *: – Right to Education for children between 6 and 14 years

* Article 22 *: – Protection in some cases from arrest

* Article 23 *: – Human misdeeds and child labor

* Article 24 *: – Percentage of child planning in factories

* Article 25 *: – Freedom of conduct and propaganda of religion


* Article 26 *: – Freedom of managing religious affairs

* Article 29 *: – Protection of interests of minority groups

* Article 30 *: – Right to Minority Sections for Establishment and Administration of Educational Institutions

* Article 32 *: – Treatment for the Promotion of Rights

* Article 36 *: – Definition

* Article 40 *: – Organization of village panchayats

* Article 48 *: – Agriculture and Animal Husbandry Organization

* Article 48A *: – Protection of environmental forests and wildlife

* Article 49: – * Preservation of national monuments and objects

*Article. 50 *: – Empowerment of Judiciary from Executive

* Article 51 *: – International peace and security

* Article 51A *: – Original duty

* Article 52 *: – President of India

* Article 53 *: – The Executive power of the Union

* Article 54 *: – Election of the President

* Article 55 *: – The Presidential Election Method

* Article 56 *: – President’s tenure

* Article 57 *: – Eligibility for re-election

* Article 58 *: – Describing the president as elected

* Article 59 *: – Terms for the Presidential post

* Article 60 *: – Presidential oath

* Article 61 *: – Process of impeachment on the President

* Article 62 *: – Time and method of election to fill the person on the President’s post.

* Article 63 *: – Vice President of India

* Article 64 *: – Vice-President to be the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha

* Article 65 *: – The function of the Vice President on the vacancy of the Presidential post


* Article 66 *: – Election of Vice President

* Article 67 *: – Vice President’s term

* Article 68 *: – Election to fill the vacancy of Vice President’s post

* Article 69 *: – Oath by the Vice President

* Article 70 *: – Discharging the President’s duties in other contingencies

* Article 71 *. : – Presidential and Vice Presidential election related Subject

* Article 72 *: – Power of candle

* Article 73 *: – Expansion of the executive power of the Union

* Article 74 *: – Council of Ministers to give advice to the President

* Article 75 *: – Provisions regarding ministers

* Article 76 *: – The Attorney General of India

* Article 77 *: – Operation of the Government of India

* Article 78 *: – The Prime Minister of Information to the President Obligation

* Article 79 *: – Constitution of Parliament

* Article 80 *: – Structure of the Rajya Sabha

* Article 81 *: – Structure of Lok Sabha


* Article 83 *: – Term of the House of Parliament

* Article 84 *: – Succession for Members of Parliament

* Article 85 *: – Session of Parliament and dissolution

* Article 87 *: – President’s special speech now

* Article 88 *: – Ministers and Metropolitanists about the Houses Rights

* Article 89 *: – The Chairman and Deputy Chairman of the Rajya Sabha

* Article 90 *: – The post of subpoena vacates or demolishes go

* Article 91 *: -Complete and fulfill the duties of the administration

* Article 92 *: – Removal of the Chairman or Deputy Chairman Presumption

* Article 93 *: – Chairman and Vice President of Lok Sabha

* Inappropriate 94 *: – The vacancy of the post of president and vice president

* Article 95 *: – Duties and powers in the President

* Article 96 *: – After the resolution to remove the post of vice president not being his presiding

* Article 97 *: – Chairman, Deputy Chairman and Vice Chairman Pay and allowances

* Article 98 *: – The Parliamentary Standing Committee

* Article 99 *: – By oath or affirmation by the member

* Article 100 * – Notwithstanding voting vacancies in resources

Power and Responsibility to Work in the Houses